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अनुच्छेद 142 - भारतीय संविधान
Engineer Suraj Mottan द्वारा लिखा गया विवरण:
अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को सम्पूर्ण न्याय (Complete Justice) करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 142(1) का आशय:
सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश, निर्णय या निर्देश दे सकता है जो कि मामले में सम्पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, भले ही ऐसा आदेश देने का स्पष्ट प्रावधान किसी विधि में न हो।
अनुच्छेद 142 न्यायपालिका को क्या-क्या शक्तियाँ प्रदान करता है?
1. सम्पूर्ण न्याय देने की शक्ति:
कोर्ट किसी भी कानूनी तकनीकी अड़चन से ऊपर उठकर फैसला दे सकता है, जिससे सभी पक्षों को न्याय मिल सके।
2. अदालत के आदेशों को लागू कराने की शक्ति:
सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी आदेश या निर्णय को देशभर में लागू कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है।
3. अद्वितीय परिस्थिति में निर्णय:
जब कोई मामला असाधारण या जटिल हो, और अन्य कानून उस पर स्पष्ट नहीं हों, तब भी सुप्रीम कोर्ट उचित निर्णय दे सकता है।
4. कार्यपालिका व विधायिका पर निर्देश:
यदि जरूरी हो तो कोर्ट सरकार या संसद को भी किसी कार्य के लिए निर्देश दे सकती है।
महत्वपूर्ण उदाहरण:
अयोध्या भूमि विवाद (2019): सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर विवादित भूमि राम लला को सौंपने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक ज़मीन देने का आदेश दिया।
बोफोर्स घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार मामलों में भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग हुआ है।
निष्कर्ष:
अनुच्छेद 142 न्यायपालिका को एक विशेषाधिकार देता है, जिससे वह ऐसे फैसले ले सकती है जो न केवल कानून के अनुरूप हों, बल्कि न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से स्वीकार्य भी हों। यह अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति का एक सशक्त उदाहरण है।
अगर चाहें तो मैं इसका एक पीडीएफ भी तैयार कर सकता हूँ या इसे पोस्टर फॉर्मेट में डिजाइन कर सकता हूँ।
SURAJ SIR
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